संघीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने E- Cigarette पर स्पष्टीकरण जारी किया है। संघीय स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि E- Cigarette रखना अवैध है। मंत्रालय ने कहा कि E- Cigarette और अन्य समान वस्तुओं को रखना E- Cigarette निषेध अधिनियम (पीईसीए) 2019 का उल्लंघन है। सूत्रों ने बताया कि यह स्पष्टीकरण पिछले महीने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भेजा गया था।

नई दिल्ली, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। संघीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने E- Cigarette पर स्पष्टीकरण जारी किया है। संघीय स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि E- Cigarette रखना अवैध है। मंत्रालय ने कहा कि E- Cigarette और अन्य समान वस्तुओं को रखना E- Cigarette निषेध अधिनियम (पीईसीए) 2019 का उल्लंघन है।

सूत्रों ने बताया कि यह स्पष्टीकरण पिछले महीने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भेजा गया था। उन्होंने कहा कि “E- Cigarette निषेध कानून” में E- Cigarette के इस्तेमाल पर प्रतिबंध का जिक्र नहीं है. हालाँकि, कानून E- Cigarette के उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करता है।

स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में और लोगों को नुकसान से बचाने के लिए है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने PECA के उल्लंघन की रिपोर्टिंग के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया है। पोर्टल मंत्रालय को उल्लंघनों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने में सक्षम बनाएगा। कोई भी व्यक्ति इन उल्लंघनों की रिपोर्ट http://www.violation-reporting.in पर कर सकता है।

इस बीच केंद्र सरकार ने युवाओं के E- Cigarette के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई है. आपको बता दें कि मंत्रालय ने मई में E- Cigarette निषेध कानून को अमल में लाने के लिए सख्त कदम उठाए थे. तदनुसार, जुलाई में, वाणिज्य मंत्रालय ने E- Cigarette बेचने वाली 15 वेबसाइटों को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें ऐसे उत्पादों का विज्ञापन और बिक्री बंद करने को कहा गया।