खिलाड़ियों की मौज! अब रेड मैजिक 9 प्रो स्मार्टफोन की भारत में भी होगी शिपिंग, यहां जानें जरूरी डिटेल्स
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केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि एससी, एसटी और ओबीसी सरकारी विभागों में 45 दिन या उससे अधिक की अनुबंध वाली नौकरियां बरकरार रखेंगे। केंद्र ने कहा कि उसने मंत्रालयों और विभागों को नियुक्तियों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। केंद्र ने हाई कोर्ट में आरक्षण की मांग करने वाली एक रिट याचिका का जवाब देते हुए यह बात कही.
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि एससी, एसटी और ओबीसी सरकारी विभागों में 45 दिन या उससे अधिक की अनुबंध वाली नौकरियां बरकरार रखेंगे। केंद्र ने कहा कि उसने मंत्रालयों और विभागों को नियुक्तियों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। केंद्र ने हाई कोर्ट में आरक्षण की मांग करने वाली एक रिट याचिका का जवाब देते हुए यह बात कही.
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आगामी संसदीय चुनाव से पहले सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दांव खेला है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि सरकारी विभाग एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 45 दिन या उससे अधिक समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर काम रखेंगे।
केंद्र ने यह भी कहा कि उसने सभी मंत्रालयों और विभागों को अस्थायी पदों के आरक्षण को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण की मांग करने वाली एक रिट याचिका का जवाब देते हुए यह बात कही।
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