Andhra Pradesh उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अंगालु हिंसा मामले में टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को अग्रिम जमानत दे दी। Andhra Pradesh उच्च न्यायालय ने अंगारू हिंसा मामले में तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) सुप्रीमो को 1 लाख रुपये का निजी मुचलका भरने का निर्देश दिया। अदालत ने मामले में दलीलें सुनना पूरा कर लिया है और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

पीटीआई, अमरावती। Andhra Pradesh उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अंगालु हिंसा मामले में टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को अग्रिम जमानत दे दी। हाई कोर्ट ने अंगारू हिंसा मामले में तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) सुप्रीमो को 1 लाख रुपये का निजी मुचलका भरने का निर्देश दिया। अदालत ने मामले में दलीलें सुनना पूरा कर लिया है और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

हाल ही में, नायडू ने नियमित जमानत याचिका खारिज होने के बाद अंगारू मामले में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। अंगारू मामला अगस्त में टीडीपी प्रमुख द्वारा आयोजित एक राजनीतिक रैली के दौरान भड़के दंगों से जुड़ा है। अन्नामाया जिले के अंगारू और चित्तूर जिले के पुंगनुरु में पथराव, आगजनी और दंगों में टीडीपी और सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी के कई पुलिसकर्मी और समर्थक घायल हो गए।

नायडू फिलहाल कौशल विकास निगम घोटाला मामले में राजामहेंद्रवरम सेंट्रल जेल में बंद हैं। कौशल विकास निगम घोटाला मामले में राज्य के खजाने को 300 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ।