छत्तीसगढ़ में कथित 2,000 करोड़ रुपये के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि वह इतनी जल्दी में क्यों थी? दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (19 अक्टूबर) को आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी करने के लिए निचली अदालत में ईडी की जल्दबाजी में की गई अर्जी पर सवाल उठाए।

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ में कथित 2,000 करोड़ रुपये के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि वह इतनी जल्दी में क्यों थी? दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (19 अक्टूबर) को आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी करने के लिए निचली अदालत में ईडी की 'जल्दबाजी' में दी गई अर्जी पर सवाल उठाए।

जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट सुरक्षित रखते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई के अपने आदेश में कहा था कि ईडी को खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए। पीठ अनवर ढेबर द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी करने वाले ट्रायल कोर्ट के 13 अक्टूबर के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

डेबर ने अदालत में एक अनुरोध दायर किया

दरबार ने अदालत से ईडी को मामले में उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया। ढेबर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 6 अक्टूबर को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। ईडी ने 9 अक्टूबर को रायपुर की निचली अदालत में एक आवेदन दायर कर ढेबर के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट की मांग की।

हमें समझ नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी क्यों है- कोर्ट

न्यायाधीश ने ईडी के वकील से कहा, "मुझे समझ नहीं आता कि इतनी जल्दी क्यों है। एक बार जब हम कहते हैं कि आप कोई प्रवर्तन कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो क्या यह (एनबीडब्ल्यू) हमारे आदेश का उल्लंघन नहीं है?" न्यायाधीश ने ईडी से पूछा याचिका का जवाब दिया और निर्धारित किया कि मामले पर सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की अंतरिम जमानत जारी रहेगी और गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश पर रोक रहेगी.

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