NewsClick ने दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। याचिका में पोर्टल ने पुलिस द्वारा यूएपीए के तहत दर्ज की गई एफआईआर और गिरफ्तार व्यक्तियों को सात दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है और आज मामले की सुनवाई करेगी.

पीटीआई, नई दिल्ली। NewsClick ने दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। याचिका में पोर्टल ने पुलिस द्वारा यूएपीए के तहत दर्ज की गई एफआईआर और गिरफ्तार व्यक्तियों को सात दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने न्यूज पोर्टल की याचिका स्वीकार कर ली है और आज मामले की सुनवाई करेगी.

सुनवाई आज होगी

समाचार एजेंसी ने बताया कि NewsClick ने अनुरोध किया है कि एफआईआर को रद्द कर दिया जाए। याचिका में गिरफ्तार व्यक्तियों को सात दिनों के लिए हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को भी चुनौती दी गई है। NewsClick की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करेगी।

NewsClick की ओर से याचिका दायर करने वाले वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि गिरफ्तारी अवैध थी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है। 

चीनी प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप

आपको बता दें कि प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मंगलवार को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने दिल्ली में NewsClick के कार्यालय को घेर लिया। पोर्टल पर चीन समर्थक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए भुगतान प्राप्त करने का आरोप लगाया गया है।