Delhi Liquor Scam मामले में आरोपी बिनॉय बाबू को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि ट्रायल से पहले किसी को भी इतने लंबे समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। हममें से कोई नहीं जानता कि यह कब दूर होगा। जस्टिस खन्ना ने सुनवाई के दौरान कहा कि सीबीआई और ईडी के आरोपों में विरोधाभास नजर आ रहा है.

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi Liquor Scam मामले में आरोपी बिनॉय बाबू को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी भी की.

जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि ट्रायल से पहले किसी को भी इतने लंबे समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। हममें से कोई नहीं जानता कि यह कब दूर होगा। जस्टिस खन्ना ने सुनवाई के दौरान कहा कि सीबीआई और ईडी के आरोपों में विरोधाभास नजर आ रहा है. 

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्ट की पीठ ने जमानत देते हुए कहा कि बिनॉय बाबू 13 महीने से जेल में थे और उन्होंने अपने आवेदन में कुछ तथ्यात्मक परिस्थितियों को उठाया था। न्यायाधीश ने आगे कहा कि मामले में सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है और आरोप अभी तक निर्धारित नहीं किये गये हैं.

हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ता (बाबू) को जमानत दी जाती है. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बिनॉय बाबू की उस अपील पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें हाई कोर्ट के 3 जुलाई के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया गया था।

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