इनकम टैक्स: बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स के लिए इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी. जो भी कारोबारी और प्रोफेशनल इस तारीख तक इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं कर पाए हैं. उन्हें 1 अक्टूबर से जुर्माना भरना होगा. एक निश्चित सीमा के बाद ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं करने वालों का आईटीआर मान्य होता है. (जागरण फाइल फोटो)

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आयकर विभाग की ओर से इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तारीख नहीं बढ़ाई गई है. अगर आपने 30 सितंबर 2023 तक अपनी इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं की है तो अब आपको जुर्माना देना होगा.

आयकर ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता किसे है?

इमकम टैक्स एक्ट,1961 की धारा 44AB के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति की बिजनेस या पेशे ये आय एक सीमा से अधिक है तो उसे इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करानी होती है।

व्यापार से आय: अगर एक वित्त वर्ष में किसी व्यापारी की बिक्री या सकल आय एक करोड़ रुपये से अधिक होती है तो उसे टैक्स ऑडिट कराना जरूरी है। अगर नकद प्राप्तियां और भुगतान कुल प्राप्तियां और भुगतान का पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है तो ये सीमा 10 करोड़ रुपये हो जाएगी।

पेशे ये आय: अगर पेशे जैसे डॉक्टर, वकील आदि से किसी व्यक्ति की प्राप्तियां एक वित्त वर्ष में 50 लाख रुपये से अधिक है तो उसे इनकम टैक्स ऑडिट कराना होता है।

कितना देगा पड़ेगा जुर्माना?

अगर कोई व्यक्ति देरी से टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करता है तो उसकी बिक्री/टर्नओवर/सकल प्राप्तियां का 0.50 प्रतिशत और 1.5 लाख रुपये जो भी कम हो वो जुर्माने के रूप में जमा कराना होता है। अगर इसे नियम के तहत आने वाला कोई व्यापारी या पेशेवर बिना ऑडिट रिपोर्ट जमा कराए अपना आईटीआर जमा कर देता है तो ये अमान्य हो जाता है और इनकम टैक्स का नोटिस भी उस व्यक्ति को मिल सकता है। 

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