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टीसीएस के नए नियम टीसीएस के नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे। इसके बाद अगर आप 7 लाख रुपये से ज्यादा रकम विदेश भेजते हैं तो आपको 20 फीसदी टीसीएस देना होगा। हालाँकि, चिकित्सा और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए धनराशि को इससे अलग रखा गया है। नई टीसीएस दरें लागू होने के बाद विदेश यात्रा पहले से ज्यादा महंगी हो जाएगी। (जागरण ग्राफिक्स)
टीसीएस के नए नियम टीसीएस के नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे। इसके बाद अगर आप 7 लाख रुपये से ज्यादा रकम विदेश भेजते हैं तो आपको 20 फीसदी टीसीएस देना होगा। हालाँकि, चिकित्सा और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए धनराशि को इससे अलग रखा गया है। नई टीसीएस दरें लागू होने के बाद विदेश यात्रा पहले से ज्यादा महंगी हो जाएगी। (जागरण ग्राफिक्स)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। 1 अक्टूबर से टैक्स नियम बदल जाएंगे. इसका सीधा असर भारतीय नागरिकों के विदेश में खर्च पर पड़ेगा। अगर आप विदेश यात्रा या विदेशी संपत्तियों में निवेश की योजना बना रहे हैं तो आपको टीसीएस में हुए इन बदलावों के बारे में जानना चाहिए।
भारतीय रिजर्व बैंक की एलआरएस (LRS) के तहत कोई भी भारतीय नागरिक एक वित्त वर्ष में 2.50 लाख डॉलर विदेश भेज सकता है। लेकिन एक अक्टूबर, 2023 से 7 लाख रुपये से अधिक की राशि विदेश भेजने पर 20 प्रतिशत का टीसीएस लगेगा। हालांकि, मेडिकल और शिक्षा के लिए भेजे जा रहे पैसे को इससे अलग रखा गया है।
एक अक्टूबर के बाद टीसीएस का नया नियम लागू होने के बाद अगर आप 7 लाख रुपये से अधिक का विदेश यात्रा का पैकेज लेते हैं तो 20 प्रतिशत का टीसीएस लगेगा। वहीं, 7 लाख रुपये से कम का पैकेज लेने पर आपको 5 प्रतिशत का टीसीएस देना होगा।
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अगर आप विदेशी शेयरों या म्यूचुअल फंड में 7 लाख रुपये से अधिक का निवेश करते हैं तो आपको 20 प्रतिशत का टीसीएस अब देना होगा।
क्रेडिट कार्ड से लेनदेन को फिलहाल टीसीएस से बाहर रखा गया है। हालांकि, डेबिट और फॉरेक्स कार्ड पर 7 लाख रुपये से अधिक का लेनदेन करने पर 20 प्रतिशत का टीसीएस लगता है।
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अगर आप 7 लाख रुपये से कम विदेश में पढ़ाई पर खर्च कर रहे हैं तो टीसीएस नहीं लगेगा। वहीं, अगर आप किसी अप्रूवड फाइनेंसियल संस्था से लोन लेकर विदेश में पढ़ाई करते हैं तो 0.5 प्रतिशत टीसीएस और बिना लोन के 5 प्रतिशत टीसीएस लगेगा।
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