ट्राई ने अपने ग्राहकों को फर्जी कॉल से सावधान रहने की चेतावनी दी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों को उनके फोन नंबर निष्क्रिय करने की धमकी देने वाली फर्जी कॉल आ रही हैं। आप राष्ट्रीय अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल http://cybercrime.gaurd.in के माध्यम से या साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। चलो पता करते हैं।

पीटीआई, नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने बुधवार को ऐसी कॉलों को अवैध बताते हुए लोगों को स्कैम कॉल्स से सावधान रहने की चेतावनी दी। कॉल करने वालों ने खुद को ट्राई से होने का झूठा दावा किया और नंबर पर कॉल न करने की चेतावनी दी।

ट्राई ने कहा कि वह किसी भी व्यक्तिगत दूरसंचार उपयोगकर्ता के मोबाइल नंबर को न तो "ब्लॉक" करेगा और न ही अक्षम करेगा। ट्राई की ओर से आने वाले ऐसे किसी भी कॉल या संदेश को धोखाधड़ी माना जाना चाहिए।

ट्राई ने कहा कि प्रभावित व्यक्ति अपने मुद्दे सीधे सेवा प्रदाता के ग्राहक सेवा केंद्र या राष्ट्रीय अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल http://cybercrime.gaurd.in के माध्यम से उठा सकते हैं या वे साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर कॉल कर सकते हैं। ट्राई ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने किसी भी एजेंसी को ऐसी गतिविधियों के संबंध में ग्राहकों से संपर्क करने के लिए अधिकृत नहीं किया है।