Skill Development Scam: उच्च न्यायालय ने चंद्रबाबू नायडू को बड़ी राहत दी, Skill Development Scam मामले में चार सप्ताह की अंतरिम जमानत दी

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को 24 नवंबर तक सशर्त जमानत दे दी है। उन्हें 24 नवंबर को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया गया था। अदालत मुख्य जमानत अर्जी पर 10 नवंबर को बहस सुनेगी।

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को 24 नवंबर तक सशर्त जमानत दे दी है। उन्हें 24 नवंबर को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया गया था। अदालत मुख्य जमानत अर्जी पर 10 नवंबर को बहस सुनेगी।

एएनआई, अमरावती: आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। Skill Development Scam मामले में कोर्ट ने उन्हें चार हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है. कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू को 24 नवंबर तक सशर्त जमानत दे दी है.

24 नवंबर को सरेंडर करना होगा

अदालत द्वारा जारी जमानत आदेश में नायडू को चार सप्ताह बाद (24 नवंबर) आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट इस मामले में मुख्य जमानत अर्जी पर 10 नवंबर को सुनवाई करेगी. यह भी कहा गया कि नायडू केवल मेडिकल चेक-अप के लिए अस्पताल जा सकते हैं। इसके अलावा उन्हें किसी अन्य आयोजन में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी. हाई कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू को मीडिया और राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा न लेने का आदेश दिया है.

10 सितंबर को हुई थी गिरफ्तारी

गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम से जुड़े 371 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में 10 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें राजमुंदरी सेंट्रल जेल में रखा गया था।