केरल हाई कोर्ट ने धार्मिक स्थलों पर अनुचित समय पर पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल पर बेमौसम समय पर पटाखे नहीं छोड़े जाएंगे क्योंकि किसी भी पवित्र ग्रंथ में भगवान को खुश करने के लिए पटाखे जलाने का कोई आदेश नहीं है।
कोच्चि प्रान्त, एजेंसी। केरल हाई कोर्ट ने धार्मिक स्थलों पर अनुचित समय पर पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल पर बेमौसम समय पर पटाखे नहीं छोड़े जाएंगे क्योंकि किसी भी पवित्र ग्रंथ में भगवान को खुश करने के लिए पटाखे जलाने का कोई आदेश नहीं है।
न्यायमूर्ति अमित रावल ने पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाते हुए राज्य के सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों को धार्मिक स्थानों पर छापेमारी करने और अवैध रूप से संग्रहीत पटाखों को जब्त करने का निर्देश दिया।
अपने आदेश में जस्टिस रावल ने कहा कि कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होने पर अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाएगी. याचिकाकर्ताओं ने केरल के सभी धार्मिक स्थलों पर पटाखे जलाने पर रोक लगाने के लिए अदालत से हस्तक्षेप की मांग की। अदालत ने कहा कि आरोपी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने इस तथ्य से इनकार नहीं किया और न ही इस तथ्य से इनकार किया कि इस अदालत के समक्ष आधी रात के बाद भी पटाखों की आवाज सुनी गई थी।