बिहार में महिलाओं के पास अब उद्यमी बनने के अच्छे अवसर हैं। उद्योग शुरू करने वाली महिलाओं को सरकार 10 लाख रुपये की सहायता दे रही है. इसमें से 500,000 रुपये ब्याज मुक्त ऋण के रूप में और शेष 500,000 रुपये अनुदान के रूप में प्रदान किए जाते हैं। पूरी खबर पढ़ें और जानें कि कार्यक्रम का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कैसे करें।
डिजिटल डेस्क,पटना। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार में महिलाओं के पास अब आत्मनिर्भर बनने का अच्छा अवसर है। बिहार सरकार राज्य में महिलाओं के लिए एक शानदार योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत सरकार महिलाओं को अपना उद्योग शुरू करने के लिए 1000000 रुपये तक की सहायता प्रदान करती है। इस महत्वाकांक्षी योजना का नाम “मुख्यमंत्री उद्यमी योजना” है।
खैर, अब आप जान गए हैं कि सरकार 10 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान कर रही है। ऐसे में अब आपको इस योजना से जुड़ी कई अहम बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि यह रकम किसे मिल सकती है, इस रकम के लिए आपको क्या करना होगा, कैसे आवेदन करना है. हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देंगे।
मुख्यमंत्री उद्यमिता योजना क्या है?
बिहार में महिलाएं अगर अपना खुद का कारोबार शुरू करना चाहती हैं तो उद्योग मंत्रालय उन्हें 10 लाख रुपये की सहायता देगा. इसमें से 500,000 रुपये ब्याज मुक्त ऋण के रूप में और शेष 500,000 रुपये अनुदान के रूप में प्रदान किए जाते हैं।
सहायता के लिए पात्रता
- बिहार का स्थायी निवासी
- इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण और आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- व्यक्तिगत चालू खाता
योजना का लाभ उठाने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता है?
स्थायी निवास प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र (जन्म तिथि के सत्यापन के लिए), इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण पत्र, संगठन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बैंक विवरण, रद्द चेक।
कहां करें आवेदन?
यहां क्लिक करें- https://udyami.bihar.gov.in/
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